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हरियाणा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम, 20 दिन की मांगी पैरोल

 Reported By: Puneet Pareenja Edited By: Amar Deep
 Published : Sep 29, 2024 10:39 am IST,  Updated : Sep 29, 2024 11:11 am IST

हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है। बता दें कि राम रहीम ने 20 दिन के अस्थायी पैरोल की मांग की है।

हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल।- India TV Hindi
हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल। Image Source : FILE

रोहतक: दो शिष्याओं से बलात्कार मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल का अनुरोध किया है। यह अनुरोध 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम जेल से बाहर भी आ सकता है। इससे पहले राम रहीम को इसी साल 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। अधिकारियों द्वारा 21 दिन की पैरोल दिए जाने के बाद वह हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आ गया था।

विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर

दरअसल, हरियाणा में गुरमीत राम रहीम के लाखों समर्थक हैं। ऐसे में अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम जेल से बाहर आता है, तो इसका चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि राज्य में 5 अक्टूबर को एक ही चरण के तहत चुनाव होना है। वहीं 8 अक्टूबर को मतों की गणना की जाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम ने अस्थायी पैरोल की मांग की है, जो आगामी विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगी।

20 साल की सजा काट रहा राम रहीम

बता दें कि राम रहीम अपनी दो महिला शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। उसे 2017 में सजा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को एक पत्रकार की हत्या के 16 साल से अधिक पुराने मामले में भी 2019 में दोषी करार दिया गया था। हाई कोर्ट ने 2002 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले की ‘‘खराब और अस्पष्ट’’ तरीके से जांच किए जाने का हवाला देते हुए मई में राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। हत्या के करीब 20 साल पुराने एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम को सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।

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