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महाराष्ट्र: नाबालिग बच्चे के यौन उत्पीड़न के दोषी को 10 साल की जेल

महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने 13 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिये दहानु तालुका के निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 06, 2019 05:35 pm IST, Updated : Dec 06, 2019 05:35 pm IST
10 years in prison for sexual assault of a minor child- India TV Hindi
10 years in prison for sexual assault of a minor child

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने 13 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिये दहानु तालुका के निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश एसएस गुलहाने ने कहा कि राजेश शिंगड़ा पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। न्यायाधीश ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक डी आर तारे ने अदालत को बताया कि दहानु तालुका के दोलारपाड़ा का निवासी आरोपी 12 मार्च की मध्यरात्रि पीड़ित को जंगल में ले गया जहां उसने धमकाकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

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