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असम: डायन बताकर हत्या करने पर कानून हुआ सख्त, राष्ट्रपति ने दी एक्ट को मंजूरी

2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गयी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 16, 2018 06:42 pm IST, Updated : Jul 16, 2018 06:43 pm IST
चित्र का इस्तेमाल...- India TV Hindi
Image Source : PTI चित्र का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है।

गुवाहाटी: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध , रोकथाम और संरक्षण) विधेयक , 2015 को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है।  समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का का प्रावधान है। राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोविंद ने 13 जून को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की और इस कानून के तहत कोई भी अपराध गैर जमानती , संज्ञेय अपराध बन गया। 

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) अनिल कुमार झा ने बताया कि असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है। 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गयी। इस दौरान पुलिस ने 202 मामले दर्ज किये। इस समस्या से निबटने के लिए असम विधानसभा ने 13 अगस्त , 2015 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था।

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