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बिहार: आरा के जहरीली शराब कांड के 14 दोषियों को 10 साल की सजा, 21 लोगों की हुई थी मौत

बिहार के आरा जिले में स्थित अनाइठ महादलित टोले में दिसंबर 2012 को हुए जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 28, 2018 03:21 pm IST, Updated : Jul 28, 2018 03:29 pm IST
Bihar: Arrah court awards life term to 14 accused in spurious liquor case of 2012 | PTI Representati- India TV Hindi
Bihar: Arrah court awards life term to 14 accused in spurious liquor case of 2012 | PTI Representational

पटना: बिहार के भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों के मौत के मामले में बिहार की एक अदालत ने शनिवार को 15 आरोपियों​ को सजा सुना दी है। आरा के अनाइठ महादलित टोले में दिसंबर 2012 को हुए जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट ने 14 दोषियों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, एक दोषी को 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल थीं।

गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना ने बिहार के साथ-साथ पूरे देश की राजनीति में उबाल ला दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जहरीली शराब पीने से आरा के अनाइठ महादलित टोले के 21 लोगों ने 4 दिनों के अंदर अपनी जान से हाथ धो दिया था। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास से ही भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की थी। कोर्ट से दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने इसे न्याय की जीत करार दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछली सुनवाई आरा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आऱ सी़ द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद बीते मंगलवार को सभी 15 अरोपियों को दोषी पाया था। कोर्ट ने यह फैसला 51 लोगों की गवाही, मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना के बाद जब्त की गई शराब के सैंपल टेस्ट में प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया था। इनमें 14 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या और एक अन्य को उत्पाद अधिनियम का दोषी माना गया था।

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