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लोन धोखाधड़ी मामले में दो बैंक अधिकारियों समेत तीन लोगों को सात वर्ष की कैद

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 21, 2018 08:58 am IST,  Updated : Dec 21, 2018 08:58 am IST

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक करोड़ रुपए से अधिक की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराने के जुर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के दो पूर्व अधिकारियों सहित तीन लोगों को बृहस्पतिवार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

Court Order- India TV Hindi
Court Order

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक करोड़ रुपए से अधिक की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराने के जुर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के दो पूर्व अधिकारियों सहित तीन लोगों को बृहस्पतिवार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। 

अदालत ने बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक मनोहर जाधव, तत्कालीन संयुक्त शाखा प्रबंधक लालचंद वर्मा तथा नरगिस दिवेंत्रे को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 तथा 120बी के तहत दोषी ठहराया। 

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस आर तम्बोली ने बैंक के दोनों अधिकारियों पर 6.20 लाख रुपए का जुर्माना वहीं दिवेंत्रे पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

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