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डीके शिवकुमार की रिमांड कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ाई, 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता डीके शिवकुमार की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब वे 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Sep 13, 2019 06:15 pm IST, Updated : Sep 13, 2019 11:51 pm IST
कर्नाटक, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार- India TV Hindi
 कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता डीके शिवकुमार की रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब वे 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। 

इससे पहले आज डीके शिवकुमार की ईडी हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। लेकिन, ईडी ने कोर्ट से कहा कि शिवकुमार पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। शिवकुमार को गिरफ्तारी के बाद 4 सिंतबर से 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया गया था।

सुनवाई के दौरान शिवकुमार ने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। ‘‘उन्होंने (ईडी) ने मुझे समन किया और मैंने इसे नहीं टाला। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं।’’ अदालत ने एजेंसी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आरोपी के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति हो और हर 24 घंटे के बाद या आवश्यकतानुसार जांच की जाए। 

अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों या वकील को सुविधा के अनुसार रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी। अदालत ने शिवकुमार को अपने डॉक्टर रंगनाथन से मिलने की भी अनुमति दी। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत में कहा कि पूछताछ के दौरान शिवकुमार (57) सवालों को टालते रहे हैं और अप्रासंगिक जवाब दिया है। एजेंसी ने कहा कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं। 

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है। ईडी ने कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है। इसके अलावा शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है ? इस एजेंसी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है । शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ए एम सिंघवी और डी कृष्णन ने ईडी की याचिका का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस नेता का स्वास्थ्य काफी खराब है और उन्हें अस्पताल में होना चाहिए। वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। (इनपुट-भाषा)

 

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