1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. नेशनल हेराल्ड बेदखली मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

नेशनल हेराल्ड बेदखली मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 18, 2019 05:33 pm IST,  Updated : Feb 18, 2019 05:33 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा।

Herald House- India TV Hindi
Herald House

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसने यहां इसके परिसर को खाली करने के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एजेएल की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने एजेएल और केंद्र के वकीलों से कहा कि वे तीन दिनों के अंदर लिखित हलफनामा दायर करें।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत