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दिल्ली सरकार को HC से झटका, स्कूलों में बना रहेगा मैनेजमेंट कोटा

 Written By: IANS
 Published : Feb 04, 2016 04:16 pm IST,  Updated : Feb 04, 2016 04:58 pm IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए मैनेजमेंट कोटा बनाए रखने का आदेश दिया।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए मैनेजमेंट कोटा बनाए रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाई और कहा कि सरकार स्कूलों की ऑटोनॉमी नहीं छिन सकती।

न्यायाधीश मनमोहन ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा 6 जनवरी को जारी उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें उसने प्रबंधन कोटा सहित 62 मानदंडों को समाप्त कर दिया था।

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वह आदेश बिना किसी अधिकार के जारी किया था। इसे उप राज्यपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं मिली थी।

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