Tuesday, April 16, 2024
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National Herald Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को मामले में आरोपी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा। 

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 22, 2021 16:06 IST
नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को मामले में आरोपी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा। भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के 11 फरवरी के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। 

निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वाईआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा और तब तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

भाजपा सांसद की ओर से पेश वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने उच्च न्यायालय के नोटिस जारी करने और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित किये जाने की पुष्टि की। निचली अदालत ने 11 फरवरी को मामले में गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये साक्ष्य पेश करने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि मामले में उनका परीक्षण समाप्त होने के बाद साक्ष्य पेश करने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 244 के तहत दायर स्वामी की याचिका पर विचार किया जाएगा। 

निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में स्वामी ने उच्चतम न्यायालय के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), भूमि एवं विकास उप अधिकारी और आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था। भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। 

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी। वोरा की 21 दिसंबर, 2020 को मृत्यु हो गई थी। मामले में अन्य सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, वोरा और यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों को खारिज किया है।

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