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डीएल, आरसी रिन्यू कराने को लेकर मिली छूट खत्म, 31अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी समय-सीमा

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 14, 2021 09:58 am IST,  Updated : Oct 14, 2021 02:34 pm IST

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों की परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय-सीमा और बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

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डीएल, आरसी रिन्यू कराने को लेकर मिली छूट खत्म, 31अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी समय-सीमा Image Source : FILE

नई दिल्ली: केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों की परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय-सीमा और बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब अगर आपको इनमें से किसी भी दस्तावेज को रिन्यू कराना है तो आपके पास 31 अक्तूबर तक का ही समय है। 

कोरोना महामारी के दौरान आरटीओ दफ्तर में भीड़ की स्थिति और कोरोना  संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत अहम दस्तावेजों के नवीनीकरण में छूट देने का ऐलान किया था। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को हटाने का फैसला किया है। 

ट्रांसपोर्टर्स संगठनों को भेजे गए एक लेटर मंत्रालय ने कहा, 'यह स्पष्ट किया गया है कि यह इस तरह का आखिरी विस्तार है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।"

परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 31 अक्तूबर के बाद इन दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा में कोई छूट नहीं होगी। इससे पहले अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 से पहले खत्म हो गई थी, तो उसे अब तक वैध माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार के ताजा आदेश के बाद 31 अक्तूबर 2021 के बाद इन्हें अवैध माना जाएगा।

भले ही कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस विस्तार को अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया, जैसे कि दिल्ली ने वैधता अवधि नवंबर-अंत तक बढ़ा दी है। लेकिन जिनके पास दस्तावेज की अवधि समाप्त हो गई और वे दूसरे राज्य में उस दस्तावेज के साथ प्रवेश करते हैं तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह अधिसूचना पूरे देश के लिए है।

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