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सरकार ने व्यापारियों से कहा, GST लागू होने के बाद मूल्यवृद्धि के बारे में विज्ञापन जारी करें

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 07, 2017 11:11 pm IST,  Updated : Jul 07, 2017 11:11 pm IST

केंद्र सरकार ने बिजनेसमैन और कंपनियों से कहा है कि वे GST के लागू होने के बाद अधिक उपभोग वाले उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बढ़ोतरी के बारे में जनता को सूचना देने के लिए विज्ञापन जारी करें।

GST- India TV Hindi
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नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने बिजनेसमैन और कंपनियों से कहा है कि वे GST के लागू होने के बाद अधिक उपभोग वाले उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में बढ़ोतरी के बारे में जनता को सूचना देने के लिए विज्ञापन जारी करें। जीएसटी से पहले के स्टॉक को निकालने के लिए इससे पहले सरकार ने इसी सप्ताह दो स्टीकरों जिसमें एक में नई कीमत और साथ में उत्पाद की पुरानी कीमत का उल्लेख होगा, के तीन महीने के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी थी। 

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि कानून के तहत प्रत्येक उत्पाद पर एमआरपी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद विभिन्न उत्पादों पर कर प्रभाव में बदलाव के मद्देनजर कानून के तहत नई दरों का उल्लेख करना अनिवार्य है। अधिया ने कहा कि एमआरपी में बदलाव की समस्या के हल के लिए सरकार ने नई दरों वाले स्टीकर चिपकाने की अनुमति दी है। उन्होंने आज यहां दूसरी जीएसटी मास्टर क्लास में कहा, मैं व्यापारियों से अपील करता हूं कि स्टीकर चिपकाना मुश्किल काम नहीं है। जितना जल्दी वे ऐसा करेंगे, उतना ही उनके लिए यह अच्छा होगा। 

अधिक खपत वाले उत्पादों के संशोधित एमआरपी के बारे में दो स्थानीय समाचार पत्रों में विग्यापन देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी उत्पाद का काफी ज्यादा उपभोग है तो तुरंत संशोधित एमआरपी के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। लोगों को विग्यापन के जरिये इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। हालांक अधिया यह कहने से बचे कि अनुपालन न किए जाने की स्थिति में कौन से कानूनी प्रावधान लागू होंगे। 

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