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झारखंड में अब और सख्ती के साथ 27 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, नहीं चलेंगी बसें

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 12, 2021 10:50 pm IST,  Updated : May 12, 2021 10:50 pm IST

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। 

Jharkhand extends lockdown-like restrictions with stricter provisions till May 27- India TV Hindi
झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया।  Image Source : FILE

रांची: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहां हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया जिसके तहत अब विवाह समारोह में सिर्फ 11 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रतिबंधों में सख्ती करते हुए राज्य सरकार ने अब फैसला किया है कि राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ चलने वाली अंतःराज्यीय एवं अंतरराज्यीय बसें भी 27 मई की सुबह छह बजे तक नहीं चलेंगी। 

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ाने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त राज्य में नए प्रतिबंध लगाये गये हैं। नये प्रतिबंधों के तहत बाहर से राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन गृह पृथक-वास या संस्थानात्मक पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा। यह नियम वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। 

इसके अलावा अब अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय बसों का परिचालन अब राज्य में प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का आवागमन भी अब अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर ही होगा। साथ ही, शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न की जायेगी। उसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हाट-बाजार में आपस में दूरी संबंधी नियाम का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। 

इससे पूर्व पांच मई को झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लगाये गये लॉकडाउन को छह मई की सुबह छह बजे से एक सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया था लेकिन उसने राज्य सरकार के कार्यालयों को अपने पूरे समय तक काम करने की ढील दे दी थी और इसी के चलते राज्य सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्यालय के कामकाज के समय तक आवागमन की छूट दी गयी थी।

राज्य में दूसरे दौर में पहली बार लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से लगाया गया था और फिर इसे छह मई की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया था। प्रदेश में राज्य सरकार के कार्यालयों को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे तक ही खुल रहे हैं। 

राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी लोगों को दोपहर तीन बजे तक आवाजाही करने की इजाजत है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोविड वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड से कुल 103 लोगों की मौत हुई । राज्य में कोविड से मृतकों की कुल संख्या 4085 हो गयी है।

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