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Jharkhand Lockdown: झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 20, 2021 03:48 pm IST,  Updated : Apr 20, 2021 07:35 pm IST

झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।

झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जानिए- क्या बंद, क्या खुला- India TV Hindi
झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जानिए- क्या बंद, क्या खुला Image Source : PTI

रांची (झारखंड): झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि, इस दौरान अति आवश्यक वस्तु के लिए छूट रहेगी। राज्य सरकार ने इसे 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' नाम दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चैन (Chain) तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए, राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा।" आप सभी से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।"

झारखंड सरकार ने एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे एवं आवश्यक कार्य छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा सप्ताह भर इस लॉकडाउन के संबन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। 

सोरेन ने बताया कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निश्चित कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे और कोई भी बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। 

सोरेन ने बताया कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि, उद्योग एवं खनन क्षेत्रों को अपनी गतिविधियों के लिए छूट होगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के जीवन की रक्षा के साथ ही जीविका की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान पूरी कड़ाई से नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की छूट नहीं होगी, अर्थात् राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जायेगा। 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन लोगों के निश्चित संख्या में वहां जाने पर नियमों के तहत प्रतिबन्ध होगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के विस्तृत नियम आज शाम तक जारी किये जायेंगे।

झारखंड में सोमवार को 50 कोरोना मरीजों की मौत

झारखंड में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 50 और लोगों की मौत हो गयी, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1456 तक पहुंच गयी। वहीं, संक्रमण के 3992 नये मामले सामने आये, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 162945 हो गयी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकाारी दी गई। 

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 162945 संक्रमितों में से 133479 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 28010 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। इसके मुताबिक, रविवार से सोमवार तक राज्य में कुल 43691 नमूनों की जांच की गयी जिनमें से 3992 संक्रमित पाये गये। 

रांची में जहां 1073 नये लोग कोविड-19 से संक्रमित पाये गये, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 676, कोडरमा 287 तथा धनबाद में 174 लोग इस वायरस से संक्रमित पाये गये। इसी प्रकार अकेले राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से जहां 11 लोगों की मौत हो गयी वहीं पूर्वी सिंहभूम में 17, गोड्डा में चार तथा दुमका, गढ़वा, गुमला, खूंटी, पलामू एवं रामगढ़ में दो-दो लोगों की मौत हो गयी। 

इसके अलावा, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम में एक-एक मरीज की मौत हो गयी।

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