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लॉकडाउन के नियम तोड़ा तो देना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना, झारखंड सरकार का फैसला

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 23, 2020 06:34 pm IST,  Updated : Jul 23, 2020 06:34 pm IST

झारखंड में लॉकडाउन नियमों की अनदेखी करने और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है।

Jharkhand okays Rs 1 lakh fine for violations of Covid rules- India TV Hindi
Jharkhand okays Rs 1 lakh fine for violations of Covid rules Image Source : GOOGLE

झारखंड। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है, यानी अब झारखंड में लॉकडाउन नियमों की अनदेखी करने और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन या फेस मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है। दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार तक झारखंड में कोरोना वायरस के कुल 6485 मामले आ चुके हैं, 64 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई है और 3024 लोग ठीक हुए हैं। बुधवार तक झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 3397 दर्ज किए गए हैं। साथ ही झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा। 

अध्यादेश पर लेनी होगी राज्यपाल की अनुमति

बता दें कि, झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020  विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है और सजा का क्या प्रावधान होगा। राज्य सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। छह माह के भीतर इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

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