कोलकाता: नगर की एक अदालत ने हैदराबाद स्थित कंपनी आईवीआरसीएल के गिरफ्तार 10 अधिकारियों को आज 15 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आईवीआरसीएल कंपनी ही उस फ्लाई ओवर का निर्माण कर रही थी जिसका एक हिस्सा पिछले महीने ध्वस्त हो गया था और 26 लोगों की मौत हो गयी थी।
बैंकशाल अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मधुमिता बसु ने यह आदेश जारी किया। उन अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 120बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार अधिकारियों में कंपनी के निदेशक (ऑपरेशंस) गोपाल कृष्णमूर्ति, उप महाप्रबंधक (परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ) एस के रतनाम शामिल हैं।
व्यस्त बड़ाबाजार इलाके में 31 मार्च को विवेकानंद रोड पर बन रहा फ्लाईओवर का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था जिससे 26 लोगों की मौत हो गयी थी और करीब 89 लोग घायल हो गए थे।