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महाराष्ट्र का कोपर्डी गैंगरेप केस: अदालत ने तीनों दोषियों को सुनाई मौत की सजा

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Nov 29, 2017 12:37 pm IST,  Updated : Nov 29, 2017 12:37 pm IST

गौरतलब है कि 13 जुलाई, 2016 को तीनों लोगों ने अहमदनगर जिले के करजात तालुका के कोपार्डी गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसे लेकर अहमदनगर समेत राज्य भर में कई दिनों तक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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अहमदनगर (महाराष्ट्र): यहां एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में जुलाई 2016 में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और बर्बर हत्या के मामले में तीनों दोषियों को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष जन अभियोजक उज्जवल निकम ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि दोषियों - जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरखा भवल (30) और नितिन गोपीनाथ भेलुमे (28) को दुष्कर्म, षड्यंत्र, हत्या और अन्य अपराधों को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केओले ने 18 नवंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया थ। उन्होंने बुधवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच खचाखच भरी अदालत में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोस्को) अधिनियम के तहत तीनों को सजा सुनाई।

गौरतलब है कि 13 जुलाई, 2016 को तीनों लोगों ने अहमदनगर जिले के करजात तालुका के कोपार्डी गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसे लेकर अहमदनगर समेत राज्य भर में कई दिनों तक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

इस मामले में अदालत के सामने 24 सबूत पेश किए और 31 गवाहों के बयान दर्ज हुए। इनमें मृतक लड़की के पिता, बहन, चाचा, दादा, सहेली, डॉक्टर, जांच अधिकारी की गवाही महत्वपूर्ण रही। फैसला जल्द से जल्द हो इसके लिए रविवार को भी सुनवाई हुई।

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