1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. लालू प्रसाद को मिली 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत, मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं

लालू प्रसाद को मिली 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत, मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 16, 2018 05:38 pm IST,  Updated : May 16, 2018 05:38 pm IST

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर आज रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी

Lalu prasad bail- India TV Hindi
Lalu prasad bail

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर आज रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी जिसके बाद उन्हें शाम तक यहां स्थित बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया जा सकता है और वह शाम की ही उड़ान से पटना रवाना हो जायेंगे। 

इससे पूर्व आज उच्च न्यायालय से लालू के इलाज के लिए मिला अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालतों तक पहुंच गया और दोनों विशेष अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर कर लीं। लालू के वकील प्रभात कुमार आज विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग अलग बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की गयी। 

राजद अध्यक्ष के खिलाफ दो मामलों में विशेष सीबीआई अदालत के जज शिवपाल सिंह ने और एक मामले में आरआर प्रसाद की अदालत ने सजा सुनायी थी। लिहाजा इन तीनों ही मामलों में उन्हें जमानतदारों के साथ बेल बांड भरनी पड़ा। लालू पर अदालतों ने अनेक बंधन लगाये हैं जिनमें मीडिया से बात न करना, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल न होना भी शामिल है। लालू को अपने इलाज का विवरण भी अदालत को देना होगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लालू को आज से 42 दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटना है। 

लालू के अधिवक्ता ने बताया कि अदालतों के जमानत पर रिहाई के आदेश बिरसामुंडा जेल भेज दिये गये हैं और शाम को किसी भी समय लालू वहां से रिहा हो जायेंगे। इस बीच लालू के करीबी राजद विधायक भोला यादव ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष आज शाम की उड़ान से ही पटना के लिए रवाना हो जायेंगे। इससे पूर्व तीन दिनों की पैरोल पर अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को यहां लौटे थे और अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं पहुंच सका था। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत