Saturday, April 20, 2024
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Lockdown 4.0 : देश भर में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, जानिए क्या खुला क्या बंद

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 17, 2020 19:41 IST

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार रेड, ग्रीन और आरेंज जोन निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार रेल और मेट्रो सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि खाने की होम डिलिवरी जारी रहेगी। ताजा आदेश के अनुसार पूरे देश में होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर भी रोक रहेगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर आने पार प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही यदि राज्यों की सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति रहेगी। आदेश में कहा गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूलों कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं को भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि आनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूलों को इसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। 

गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव 

इस बार के गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव किए गए है, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रास्ता खोल दिया गया है। राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य स​हमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं। वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जॉन डिसाइड करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सरकार ने स्टेडियम खोल दिये गए, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के किचन होम डिलेवरी के लिए खोल दिए गए।

अब तीन नहीं पांच जोन 

गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार देश में जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। अभी तक कोरोना के मामलों के आधार पर रेड ग्रीन और आरेंज जोन बनाए गए थे। वहीं अब बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 

एनडीएमए ने दिया राज्यों को आदेश

राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्रशासनों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

NDMA

Image Source : NDMA
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एनडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय 31 मई तक जारी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एनईसी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान पहला लॉकडाउन घोषित किया था, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक किया गया और तीसरा लॉकडाउन आज 17 मई तक लागू है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि चौथा लॉकडाउन भी आएगा लेकिन उसमें कुछ ढील मिलने की उम्मीद भी है।

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