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देश में 31 मई तक के लिए बढ़ाया lockdown, जानिए सरकार ने guidelines में दिए गए हैं क्या निर्देश

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 17, 2020 06:53 pm IST,  Updated : May 17, 2020 08:03 pm IST

देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने राज्यों को अपने यहां रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया है।

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देश में 31 मई तक के लिए बढ़ाया lockdown Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने राज्यों को अपने यहां रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने इंटर स्टेट बस सर्विस को भी मजूंरी दे दी हैं। हालांकि यह दो राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा।

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कही गई है ये बात

  • हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
  • होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
  • राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
  • राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
  • केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
  • आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
  • दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।
  • निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
  • सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें: गृह मंत्रालय

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