Tuesday, May 07, 2024
Advertisement

Lockdown: मध्य प्रदेश में ग्रीन एवं ऑरेंज जोन वाले 43 जिलों में आज से खुली दुकानें

मध्य प्रदेश में कोविड-19 वाले नौ रेड जोन जिलों को छोड़कर प्रदेश के 52 में से 43 जिलों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों क अनुसार सोमवार से दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: May 04, 2020 16:06 IST
Madhya Pradesh- India TV Hindi
Madhya Pradesh

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोविड-19 वाले नौ रेड जोन जिलों को छोड़कर प्रदेश के 52 में से 43 जिलों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों क अनुसार सोमवार से दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। हालांकि, समूचे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें आज बंद रहीं। मध्य प्रदेश सरकार के एक आधिकारी ने बताया, ''ग्रीन एवं ऑरेंज जोन में आने वाले मध्य प्रदेश के 43 जिलों में कुछ प्रतिबंधों एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज से खुल गए हैं।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि इन दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के नौ रेड जोन जिलों के निषिद्ध क्षेत्र के बाहर भी कुछ गतिविधियों को संचालित करने की भी अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पहले की तरह सामान्य होता जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि लोगों को ग्रीन एवं ऑरेंज जोन वाले जिलों में आज खरीदारी करते हुए भी देखा गया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर बताया कि रेड जोन जिलों में निषिद्ध क्षेत्र के बाहर नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियाँ, निजी कार्यालयों (33 प्रतिशत अमले के साथ) तथा सरकारी कार्यालयों (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) में काम हो सकेगा।

चौहान ने बताया कि ऑरेंज जोन जिलों में निषिद्ध क्षेत्र के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने (एक ड्राइवर तथा दो अन्य) तथा एक जिले से दूसरे जिले में जाना, केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की बसें (आधी क्षमता के साथ) समस्त प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वे गतिविधियां जो तीनों जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन जिलों में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेकिट्रोनिक्स की दुकानें, मार्केट काम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयाँ, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग तथा ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ शामिल होंगी। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।

चौहान ने बताया कि रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन तीनों जोन में प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएँ, अंतर्राज्यीय बस सेवाएँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फँसे लोगों के लिए आवश्यक आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिटेलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement