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जानिए Lockdown 4.0 में क्या-क्या रहेगा बंद

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 17, 2020 07:47 pm IST,  Updated : May 17, 2020 07:48 pm IST

लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दी है, तो कई पाबंदियां भी जारी रखी हैं।

Lockdown- India TV Hindi
जानिए Lockdown 4.0 में क्या-क्या रहेगा बंद Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली.  केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दी है, तो कई पाबंदियां भी जारी रखी हैं। आइए आपको बतातें हैं लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद।

क्या रहेगा बंद

देशभर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेंगी।

मेट्रो भी बंद रहेगी। धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।

31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।

इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

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