1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. मारन को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश

मारन को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश

 Written By: India TV News Desk
 Published : Nov 27, 2015 03:20 pm IST,  Updated : Nov 27, 2015 03:20 pm IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सन टीवी के लिए हाई स्पीड इंटीग्रेटेड डिजिटल स्विच नेटवर्क के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल से संबंधित एक मामले

मारन को सीबीआई के...- India TV Hindi
मारन को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सन टीवी के लिए हाई स्पीड इंटीग्रेटेड डिजिटल स्विच नेटवर्क के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल से संबंधित एक मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। लेकिन उन्हें निर्देश दिया कि पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष 30 नवंबर से उपस्थित हों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा की पीठ ने कहा कि मारन जांच अधिकारी के समक्ष 30 नवंबर से छह दिसंबर तक सात दिन, सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक पेश होंगे।

न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि यदि पूर्व मंत्री सवालों के जवाब देने से बचें और जांच में सहयोग नहीं करें तो वह उनके पास आये। पीठ ने कहा, हालांकि, हम इस समय आपको हिरासत में पूछताछ की अनुमति नहीं देंगे। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मारन की अग्रिम जमानत खारिज होने और सीबीआई के समक्ष समर्पण करने के निर्देश के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

सीबीआई ने मारन और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप है कि उनके निवास पर 300 से अधिक उच्चगति वाली टेलीफोन लाइनें उपलब्ध करायी गयी थीं और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविधा दी गयी जब दयानिधि मारन 2004-07 के दौरान दूरसंचार मंत्री थे।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत