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PMAY के तहत घर दिलाने के बहाने किया था नाबालिग से रेप, 4 को मिली उम्रकैद

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 04, 2019 06:41 am IST,  Updated : Jun 04, 2019 06:41 am IST

पिछले वर्ष 8 मार्च को PMAY के तहत मकान दिलाने के नाम पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर छतरपुर गांव ले गए थे। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।

PTI Representational Image- India TV Hindi
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आरा: बिहार के भोजपुर जिले में अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के 4 दोषियों को आरा की एक अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने चारों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। आरा के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सभी 4 लोगों को दुष्कर्म, पाक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखिलेश साह, वीर बहादुर, मंतोष सिंह और एकम रजवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया, ‘इन सभी पर अलग-अलग अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में रोहतास जिले के कछवा गांव के वीर बहादुर सिंह, पटना जिले के कनपा गांव निवासी मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव के भंटा उर्फ अखिलेश साह और एकम रजवार शामिल हैं। इनमें वीर बहादुर सिंह छतरपुर गांव का दामाद है।’

पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक, सभी दोषी पिछले वर्ष 8 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर छतरपुर गांव ले गए थे। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने घटना के फौरन बाद सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। (IANS से इनपुट्स के साथ)

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