Saturday, April 27, 2024
Advertisement

मिजोरम में बढ़े कोरोना के मामले, मिजोरम सरकार ने आंशिक लॉकडाउन के लिए जारी की गाइडलाइंस

मिजोरम सरकार ने राज्य में एक से 31 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन के लिए दी गई नई रियायतों के तौर पर शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों, वर्षगांठ समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की भागीदारी की मंजूरी दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 01, 2020 14:27 IST
Mizoram - India TV Hindi
Image Source : AP Mizoram 

आइजोल। मिजोरम सरकार ने राज्य में एक से 31 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन के लिए दी गई नई रियायतों के तौर पर शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों, वर्षगांठ समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की भागीदारी की मंजूरी दी है। मंगलवार रात को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता किए बिना लोगों के समक्ष आ रही आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए ढील के साथ आंशिक लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश आवश्यक हैं क्योंकि लंबे समय तक आर्थिक और आजीविका संबंधी गतिविधियों को बंद करने से समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। 

धार्मिक सभाओं और अन्य बड़ी सामाजिक सभाओं पर पाबंदी है। ऐसे में नए दिशा-निर्देश में गिरजाघरों में सुबह की प्रार्थना सभा, शादी समारोहों, अंतिम संस्कारों, वर्षगांठ समारोहों, राजनीतिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई जिनमें अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं। सरकारी आदेश के अनुसार खेल और खेल अभ्यासों, किताब विमोचन समारोह और अन्य संबंधित समारोहों को भी मंजूरी दी गई है जिनमें अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी आदेश के अनुसार इस दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय और अंतर राज्यीय सीमाएं बंद रहेंगी। 

केवल तीन प्रवेश द्वार मिजोरम-असम सीमा पर वैरेंगते और बैराबी, तथा त्रिपुरा के साथ लगती राज्य सीमा पर कन्हमुन आवश्यक सामान के लिए खुले रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि बाहर फंसे हुए ऐसे लोग जिन्होंने राज्य के गृह विभाग से पूर्व अनुमति ली है उन्हें इन तीन प्रवेश द्वारों से आने की अनुमति दी जाएगी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन पृथक केंद्र में रहना होगा। आदेश के अनुसार आंशिक लॉकडाउन के दौरान लेंगपुई हवाई अड्डा खुला रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दुकानें और वाणिज्यिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। 

आदेश के अनुसार शाम को साढ़े सात बजे से सुबह साढ़े चार बजे के बीच हर दिन रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। आदेश के अनुसार शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्थल, थिएटर, जिमखाने और मनोरंजन के अन्य ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे। आदेश में ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन ग्राहकों को पहले से ही आने का समय लेना होगा। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement