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स्कूली बच्चों सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो: एनसीपीसीआर

एनसीपीसीआर ने आज एक बयान में कहा, ‘‘यह बात संज्ञान में आई है कि हाल के समय में स्कूली बसों एवं कैब के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह भी पाया गया है कि ज्यादातर हादसे चालकों की लापरवाही और मोटर वाहन कानून-1988 के संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की वजह से होते हैं।’’

Reported by: Bhasha
Published : Aug 28, 2018 01:36 pm IST, Updated : Aug 28, 2018 01:36 pm IST
स्कूली बच्चों सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो: एनसीपीसीआर- India TV Hindi
स्कूली बच्चों सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो: एनसीपीसीआर

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने स्कूली वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की कई हालिया घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन एवं स्कूलों को मोटर वाहन कानून के संबंधित प्रावधानों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

एनसीपीसीआर ने आज एक बयान में कहा, ‘‘यह बात संज्ञान में आई है कि हाल के समय में स्कूली बसों एवं कैब के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह भी पाया गया है कि ज्यादातर हादसे चालकों की लापरवाही और मोटर वाहन कानून-1988 के संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की वजह से होते हैं।’’

उसने कहा, ‘‘इस कानून के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। आयोग इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासनों के साथ मिलकर पूरा प्रयास करेगा।’’ आयोग ने इस संदर्भ में बीते 24 अगस्त को एक परामर्श गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें एनसीपीसीआर के शीर्ष पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए थे।

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