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रेप पर मोदी कैबिनेट के अध्यादेश पर बोले निर्भया के पिता, 'लोकसभा चुनावों को देखते हुए लिया फैसला'

निर्भया के पिता ने कहा, ‘‘बलात्कार बलात्कार होता है चाहे नाबालिग से हो या व्यस्क से। अध्यादेश में 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान क्यों है?

Edited by: India TV News Desk
Published : Apr 22, 2018 06:41 am IST, Updated : Apr 22, 2018 06:41 am IST
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नई दिल्ली: निर्भया के पिता ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को ‘औचित्यहीन’ करार देते हुए आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘बलात्कार बलात्कार होता है चाहे नाबालिग से हो या व्यस्क से। अध्यादेश में 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान क्यों है? सभी बलात्कारियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, चाहे पीड़िता की आयु जो भी हो।’’

दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया का बलात्कार किया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। निर्भया के पिता ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि नए प्रावधान के तहत किशोर आरोपियों से कैसे निबटा जाएगा।

 

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