Wednesday, May 01, 2024
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प्रद्युम्न हत्याकांड: CBI का दावा- पिता के सामने आरोपी छात्र ने कबूला जुर्म

प्रद्युम्न की कथित तौर पर हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता और एक स्वतंत्र गवाह के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है

Bhasha Edited by: Bhasha
Updated on: November 09, 2017 17:05 IST
pradyuman murder case- India TV Hindi
pradyuman murder case

नई दिल्ली: गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सात साल के छात्र प्रद्युम्न की कथित तौर पर हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता और एक स्वतंत्र गवाह के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। सीबीआई ने एक किशोर अदालत को यह जानकारी दी। एजेंसी ने गुरुग्राम की किशोर अदालत से 16 साल के छात्र की रिमांड की मांग करते हुए अपने नोट में कल कहा था कि यह पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है कि क्या अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह यह भी चाहती है कि किशोर उस दुकान की पहचान करे जहां से उसने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रद्युम्न का गला काटने के लिए चाकू खरीदा था। घटना आठ सितंबर को घटी थी। सीबीआई ने कहा कि अगर कोई साजिश रची गयी थी तो उसका पता लगाने के लिए एवं मामले से जुड़े किसी अन्य सबूत को एकत्रित करने के लिए अपराध की कड़ियां जोड़ने के लिए पूछताछ जरूरी है।

नोट में कहा गया, ‘‘उसने अपने पिता, स्वतंत्र गवाह, सीबीआई के कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में भूतल पर स्थित लड़कों के वाशरूम में हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली है।’’ अदालत ने किशोर को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले में सनसनीखेज खुलासा कल तब हुआ जब एजेंसी ने बताया कि उसने प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में मंगलवार रात को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के एक सीनियर छात्र को पकड़ा है। इस तरह से हत्या के लिए स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को जिम्मेदार ठहराने की गुरुग्राम पुलिस की कहानी भी खारिज हो जाती है। सीबीआई ने कहा कि अशोक के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।

एजेंसी के मुताबिक 11वीं के छात्र ने स्कूल में होने वाली पीटीएम बैठक और परीक्षा को टलवाने के लिहाज से छुट्टी कराने के लिए कथित तौर पर प्रद्युम्न का गला रेत दिया। आरोपी छात्र को पढ़ाई में कमजोर माना जाता है। सीबीआई प्रवक्ता ने कल कहा था कि एजेंसी को यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है।

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