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पंजाब: BSF अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर 8 नवंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र

 Written By: Bhasha
 Published : Oct 27, 2021 03:57 pm IST,  Updated : Oct 27, 2021 03:57 pm IST

पंजाब सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में BSF के मुद्दे पर बनी आम सहमति के बाद विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया है

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पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी Image Source : PTI

लुधियाना। पंजाब कैबिनेट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध करने के लिए आठ नवंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। विशेष सत्र के दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया है कि 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर बनी आम सहमति के बाद विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार ‘‘पंजाब एंटी रेड टेप रूल्स, 2021’’ को भी मंज़ूरी दी गयी।

यह कानून सभी विभागों और उनसे संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा जिसमें स्थानीय स्वशासन से जुड़ी इकाइयां, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सोसाइटी, ट्रस्ट, आयोग या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित या गठित स्वायत्त निकाय शामिल हैं। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि इस कानून के तहत उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और वित्तीय दंड का भी प्रावधान होगा।

कैबिनेट ने राज्य में कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए पंजाब कारोबार का अधिकार कानून, 2020 में संशोधनों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी ताकि मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के दायरे का विस्तार किया जा सके।

 

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