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मध्य प्रदेश में घर में पृथक-वास के नियम तोड़ने पर लगेगा 2 हजार रुपए का जुर्माना

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 28, 2020 01:28 pm IST,  Updated : May 28, 2020 01:28 pm IST

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। 

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Rs 2,000 fine for home quarantine violation in Madhya Pradesh  Image Source : PTI । FILE PHOTO

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। बुधवार को जारी एक आदेश में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा।

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हल्के और पूर्व लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथक-वास रहना चाहिए। कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथक-वास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है। 

आदेश में कहा गया है, 'कोई व्यक्ति घर में पृथक-वास मानदंडों का पहली बार उल्लंघन करता हैं तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता हैं तो उसे कोविड-19 देखभाल केन्द्र में भेजा जाएगा।' मध्यप्रदेश में बुधवार रात तक कुल 7261 कोविड-19 के मरीज पाए गये हैं। उनमें से 313 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो चुकी है तथा अब तक 3927 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 50 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंच चुका है।

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