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इटली के नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामला बंद, केरल के दो मछुआरों की हत्या का था आरोप

 Reported By: Bhasha
 Published : Jun 15, 2021 12:12 pm IST,  Updated : Jun 15, 2021 12:12 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को केरल तट के निकट फरवरी 2012 में मार डालने के मामले में आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

इटली के नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामला बंद, केरल के दो मछुआरों की हत्या का आरोप- India TV Hindi
इटली के नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामला बंद, केरल के दो मछुआरों की हत्या का आरोप Image Source : FILE

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को केरल तट के निकट फरवरी 2012 में मार डालने के मामले में आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर.शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द कर दी है। 

पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी गई है जो ‘‘उचित और पर्याप्त’’ है। 

न्यायालय ने कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रूपये जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रूपये नौका मालिक को दिए जाएं। 

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला। 

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