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NRC पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, राजनाथ बोले- तय समय में पूरी होगी प्रक्रिया

 Written By: Bhasha
 Published : Feb 05, 2019 11:35 pm IST,  Updated : Feb 05, 2019 11:35 pm IST

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह NRC को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा नहीं बढ़ाएगी।

उच्चतम न्यायालय (File Photo)- India TV Hindi
उच्चतम न्यायालय (File Photo)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा बलों की अनुपलब्धता का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान NRC की प्रक्रिया रोकने की मांग करने के लिए केंद्र को मंगलवार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह असम में NRC के काम को रोकने पर तुला हुआ है। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि वह NRC को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा नहीं बढ़ाएगी।

उच्चतम न्यायालय के फटकार लगाने के कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर NRC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी विदेशी को NRC में शामिल नहीं किया जाए और कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल होने से छूटे नहीं।

शीर्ष अदालत उस वक्त नाराज हो गई जब अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से आगामी चुनाव की तारीख के दो हफ्ते बाद तक प्रक्रिया रोक दी जाए क्योंकि असम में NRC के काम में लगी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 167 कंपनियों को चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा, ‘‘हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि गृह मंत्रालय NRC की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने पर तुला हुआ है और वह इस अदालत द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों पर पानी फेरने में लगा है।’’ पीठ ने ये भी निर्देश दिया कि NRC के काम के लिए राज्य सरकार के 3,457 अधिकारियों को मुक्त रखा जाए। वहीं SC ने चुनाव आयोग से कहा कि ‘‘चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारियों का तबादला होने की संभावना को देखते हुए उन्हें तबादले से छूट दिए जाने के मामले पर विचार किया जाए।’’

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