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SC का जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से इंकार

राज्य सरकार ने छह सितंबर को पुलिस महानिदेशक एस पी वैद के स्थान पर दिलबाग सिंह को कार्यवाहक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया था। पुलिस प्रमुख वैद को परिवहन आयुक्त बनाया गया है।

Reported by: Bhasha
Published : Sep 11, 2018 01:31 pm IST, Updated : Sep 11, 2018 01:31 pm IST
SC का जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से इंकार- India TV Hindi
SC का जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से इंकार

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिलबाग सिह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के मामले में मंगलवार को हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बारे में शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में संशोधन के लिये जम्मू कश्मीर सरकार की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी कर उससे इस मामले में जवाब मांगा है।

राज्य सरकार ने छह सितंबर को पुलिस महानिदेशक एस पी वैद के स्थान पर दिलबाग सिंह को कार्यवाहक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया था। पुलिस प्रमुख वैद को परिवहन आयुक्त बनाया गया है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत ने दो साल के कार्यकाल के आदेश का दुरूपयोग रोकने के लिये कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाया था।

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से नियमित नियुक्ति होने तक के लिये पूरी तरह एक अंतरिम व्यवस्था है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुये कहा कि पुलिस बल अपने मुखिया के बगैर नहीं रह सकता है।

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