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डांस बारों को 2 सप्ताह में लाइसेंस दिए जाएं: सर्वोच्च न्यायालय

 Written By: IANS
 Published : Nov 26, 2015 06:16 pm IST,  Updated : Nov 26, 2015 06:17 pm IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से बीयर बार व रेस्तरांओं में बार गर्ल के डांस के लिए जिन होटलों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है, उन्हें दो सप्ताह के अंदर

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'डांस बारों को 2 सप्ताह में लाइसेंस दिए जाएं'

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से बीयर बार व रेस्तरांओं में बार गर्ल के डांस के लिए जिन होटलों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है, उन्हें दो सप्ताह के अंदर निपटाने के लिए कहा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी.पंत की सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने दो सप्ताह का वक्त देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके 15 अक्टूबर के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

न्यायालय ने कहा कि डांस के दौरान किसी तरह की अश्लीलता न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने बीयर बारों, भोजनालयों, रेस्तरांओं में डांस को प्रतिबंधित करने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया था, जिस पर न्यायालय ने 15 अक्टूबर को रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा कि 2013 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने डांस बार को जारी रखने का आदेश दिया था, लेकिन साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में कानून पारित कर इस पर पाबंदी लगा दी गई थी।

2005 में डांस बार पर लगाया गया था बैन

राज्य सरकार ने पहली बार 2005 में महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था, जिससे करीब 70 हज़ार बार गर्ल्स बेरोज़गार हो गई थीं। तब थ्री स्टार औऱ फाइव डस्टार होटलों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, जबकि पाबंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे होटलों पर पड़ा था। इसी को आधार बनाकर डांस बार वाले बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे और कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

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