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पीएम केयर्स फंड बनाने के खिलाफ जनहित याचिका, SC में सोमवार को होगी सुनवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 12, 2020 04:59 pm IST,  Updated : Apr 12, 2020 04:59 pm IST

उच्चतम न्यायालय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : PTI

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस कोष की स्थापना के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया जाए।

केंद्र ने 28 मार्च को इस कोष की स्थापना की थी। इसका मकसद मौजूदा कोरोना वायरस संकट जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा, गृह तथा वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी हैं।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव तथा न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौडर की पीठ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस जनहित याचिका की सुनवाई करेगी। यह याचिका वकील एम एल शर्मा ने दायर की है।

जनहित याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि इस कोष में मिली राशि भारत की संचित निधि में अंतरित की जाए। इसके अलावा अदालत की निगरानी में एसआईटी (विशेष जांच दल) से कोष की स्थापना की जांच करायी जाए।

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