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बाबरी मस्जिद मामला: सितंबर में रिटायर हो रहे जज ने मांगे 6 महीने और, SC ने कार्यकाल बढ़ाने के दिए आदेश

बाबरी मस्जिद विद्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने आज सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 15, 2019 11:59 am IST, Updated : Jul 15, 2019 12:56 pm IST
Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court

बाबरी मस्‍जिद विद्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्‍यायाधीश ने आज सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्‍त समय मांगा है। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रहे न्‍यायाधीश सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार से विशेष न्‍यायाधीश का कार्यकाल आगे बढ़ाने के उपाय करने के लिए कहा है। 

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें और छह महीने का वक्त चाहिए। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य कई लोग संलिप्त हैं। विशेष न्यायाधीश ने मई में लिखी चिट्ठी में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि वह 30 सितंबर 2019 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 

मामला न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की पीठ के पास सुनवाई के लिए सोमवार को आया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसला आने तक विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के तरीकों के बारे में उसे 19 जुलाई तक बताएं। शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल 2017 को मामले की रोजाना सुनवाई कर उसे दो साल के भीतर पूरा करने का आदेश दिया था। 

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