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CBI जांच के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 18, 2021 05:09 pm IST,  Updated : Aug 18, 2021 07:14 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, "प्रस्तुतियों के आलोक में, अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए SLP खारिज की जाती है।"

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CBI जांच के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त के आरोपों पर दर्ज भ्रष्टाचार मामले में CBI की प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, "प्रस्तुतियों के आलोक में, अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए SLP खारिज की जाती है।"

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