1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. इस दीपावली पटाखों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

इस दीपावली पटाखों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 Written By: IANS
 Published : Oct 29, 2015 07:39 am IST,  Updated : Oct 29, 2015 07:52 am IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और

दीपावली पटाखों पर रोक...- India TV Hindi
दीपावली पटाखों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के अपने पहले के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई।

प्रधान न्यायाधीश एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में प्रचार अभियान शुरू करने को कहा। अदालत ने कहा है कि यह अभियान त्योहार के मद्देनजर 31 अक्टूबर-12 नवंबर के बीच चलाया जाए।

अदालत ने इसके साथ ही अपने पहले के इस आदेश को दोहराया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने उसके 16 अक्टूबर के आदेश पर अमल नहीं किया। अदालत ने केंद्र द्वारा कार्रवाई न करने पर निराशा जताई।

सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्रचार सामग्री तैयार है और इसे दीपावली के पहले प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा, "जब हमने 16 अक्टूबर को आदेश दिया था तो हमारा आशय यह था कि इस पर अमल हो और विज्ञापनों का लगातार प्रकाशन हो।"

यह याचिका तीन मासूमों, छह माह के अर्जुन गोपाल और आरव भंडारी तथा 14 माह की जोया भसीन की तरफ से दायर की गई है। इन बच्चों के पिता वकील हैं जिन्होंने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दशहरा-दीपावली पर पटाखे चलाने पर रोक लगाई जाए वरना दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी।

इन बच्चों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि लोगों से किसी एक जगह आकर पटाखा छोड़ने के लिए कहा जाए।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत