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18 साल में फैसला..जुर्माना और छूट गए उपहार सिनेमा कांड के दोषी

 Written By: India TV News Desk
 Published : Aug 20, 2015 12:14 pm IST,  Updated : Aug 20, 2015 04:36 pm IST

नई दिल्ली: 13 जून, 1997। दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में 'बॉर्डर' फिल्म का एक शो चल रहा था। सिनेमा हॉल के बेसमेंट में लगे एक जेनरेटर से अचानक आग धधक उठी। आग इतनी तेज

उपहार सिनेमा कांड की टाइमलाइन-

13 जून 1997- उपहार सिनेमा हॉल में बार्डर फिल्म का शो। बेसमेंट में रखे जेनरेटर से धधकी आग। 59 लोगों की मौत।

22 जुलाई 1997- उपहार सिनेमा हॉल के मालिक सुशील अंसल और उनका बेटा प्रणव अंसल मुंबई से गिरफ्तार।
24 जुलाई 1997- जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंपा गया।
15 नवंबर 1997- सीबीआइ ने सुशील अंसल, गोपाल अंसल समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
10 मार्च 1999- सेशन कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू।
27 फरवरी 2001- अदालत ने सभी को गैर इरादतन हत्या, लापरवाही व अन्य मामलों के तहत आरोपी माना।
23 मई 2001- मामले में गवाही का दौर शुरू हुआ।
4 अप्रैल 2002- दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दिया आदेश मामले का जल्द निपटारा हो।
27 जनवरी 2003- अदालत ने अंसल बंधुओं की याचिका खारिज की। इन्होंने उपहार सिनेमा को वापस उन्हें सौंपे जाने की मांग की थी। अदालत ने ऐसा करने से इनकार किया।
24 अप्रैल 2003- हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया 18 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों के परिवार वालों को मिले।
4 सितंबर 2004- आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू।
5 नवंबर 2005- बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू।
2 अगस्त 2006- बचाव पक्ष की गवाही पूरी।
9 अगस्त 2006- सेशन कोर्ट जज ममता सहगल ने उपहार सिनेमा का निरीक्षण किया।
14 फरवरी 2007- मामले की अंतिम जिरह शुरू हुई।
21 अगस्त 2007- उपहार कांड पीड़ितों के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले का जल्द निपटारे की मांग की।
21 अगस्त 2007- सेशन कोर्ट का फैसला सुरक्षित।
20 नवंबर 2007- अदालत ने सुशील व गोपाल अंसल सहित 12 आरोपियों को दोषी करार दिया।
4 जनवरी 2008- हाईकोर्ट से अंसल बंधुओं को जमानत।
11 सितंबर 2008- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं की जमानत रद की और तिहाड़ जेल भेजा।
17 नवंबर 2008- अंसल बंधुओं पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित।
19 दिसंबर 2008- हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को दो साल से घटाकर एक साल किया।
30 जनवरी 2009- उपहार कांड पीड़ितों के संगठन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
31 जनवरी 2009- सीबीआइ ने भी अभियुक्तों की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की।
17 अप्रैल 2013- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं, उपहार कांड पीड़ितों व सीबीआइ की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
5 मार्च 2014- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को बरकरार रखा।
19 अगस्त 2015- सिनेमा हॉल के मालिक अंसल बंधु दोषी करार, लेकिन दोनों पर सिर्फ 30-30 करोड़ का जुर्माना लगा। दोनों को अब जेल नहीं।   

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