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हिट एंड रन केस: कोर्ट के फैसले से नाखुश पीडि़त का परिवार

 Written By: PTI
 Published : Dec 10, 2015 07:49 pm IST,  Updated : Dec 10, 2015 07:50 pm IST

गोण्डा: मुम्बई हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में आज अभिनेता सलमान खान को भले ही बरी कर दिया हो लेकिन मामले के एक पीडि़त का परिवार अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है।

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गोण्डा: मुम्बई हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में आज अभिनेता सलमान खान को भले ही बरी कर दिया हो लेकिन मामले के एक पीडि़त का परिवार अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है।

हिट एंड रन केस में सलमान की कार के नीचे आने से अपने पैर गवां चुके उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के अशरफ खेड़ा गांव के निवासी अब्दुल शेख की पत्नी रेशमा का कहना है कि वह अदालत के फैसले से खुश नहीं है और उसने सलमान से मुआवजे तथा खर्च चलाने के लिये प्रतिमाह भत्ता देने की मांग की है।

रेशमा का कहना है मुम्बई में रोजगार की तलाश में गया अब्दुल 28 सितम्बर 2002 को दुर्घटना के शिकार हुए अन्य लोगों के साथ फुटपाथ पर लेटा था तभी सलमान खान की कार उसके पैरों पर भी चढ़ गयी थी जिससे वह पूरी तरह विकलांग हो गया है। उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। आय का कोई स्थायी जरिया नहीं होने की वजह से परिवार मुश्किल में है। महिला का कहना है कि वह ही किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती है।

रेशमा के मुताबिक उसे अफसोस है कि न्यायालय ने फैसला देने से पहले इस काण्ड में घायल हुए लोगों के बारे में नहीं सोचा। सलमान अगर 10-15 लाख रपये की मदद कर दें तो उसके परिवार की जिंदगी पटरी पर आ सकती है।

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