Friday, April 19, 2024
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Unlock 4 Guidelines: मेट्रो स्कूल शादियां सिनेमा, जानें अनलॉक-4 में क्या खुला और क्या बंद

Unlock 4 Guidelines: देश अभी भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 30, 2020 10:36 IST
Unlock 4 Guidelines- India TV Hindi
Image Source : AP Unlock 4 Guidelines

देश अभी भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। गृह मंत्रालय ने देश में मेट्रो सेवा, शादी समारोह, स्कूलों और सिनेमा घरों को लेकर घोषणाएं की है। आइए जानते हैं कि मेट्रो के साथ अनलॉक 4.0 में और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

अनलॉक 4 में ये सब खुलेगा

  • मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से गाइलाइंस के साथ मंजूरी दी गई है। 
  • सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम 21 सितंबर से 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश होगी। वहीं थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी।
  • ओपन एयर थिअटर को 21 सितंबर से अनुमति
  • 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत
  • टीचर्स से सलाह लेने के लिए 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। लेकिन कंटेनमेंट जोन के छात्रों के स्कूलों और छात्रों को ये अनुमति होगी।
  • टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए 21 सितंबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे।

ये सब अभी बंद रहेंगे

  • कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
  • सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्वीमिंग पूल जैसी जगहें बंद रहेंगी।

Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए 10 बड़ी बातें

  1. मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 
  2. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।
  3. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
  4. ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  5. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
  6. स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  7. Containment Zones के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
  8. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
  9. व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  10. Containment Zones के अंदर 30 सितंबर तक सख्ती से किया जाएगा lockdown का पालन।

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