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अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर अब 15 मई को सुनवाई, SC ने सेबी से कहा- 6 महीने का वक्त नहीं दे सकते

Reported By : Gonika Arora Edited By : Malaika Imam Published : May 12, 2023 04:55 pm IST, Updated : May 12, 2023 04:55 pm IST

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सेबी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय की मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस-पास सुनवाई करेंगे और 3 महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें।

अडाणी-हिंडनबर्ग मामला- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO अडाणी-हिंडनबर्ग मामला

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी से कहा कि जांच के लिए 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको 6 महीने नहीं दे सकते, हम 3 महीने तक का समय बढ़ा सकते हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। कोर्ट इस मामले पर अब सोमवार यानी 15 मई को सुनावई करेगा। 

6 महीने के समय की मांग उचित नहीं- CJI

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सेबी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय की मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस-पास सुनवाई करेंगे और 3 महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें। सुनावई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा," हमने जो कमिटी बनाई थी उसे अब तक पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 मई को सुनवाई के दौरान सेबी के आवेदन पर विचार करेंगे। 

प्रशांत भूषण ने सीलबंद कवर रिपोर्ट का किया जिक्र

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में दाखिल करने की अनुमति न हो। उन्होंने कहा कि अब तक क्या जांच की है, इसका खुलासा करना होगा। इस पर CJI ने कहा कि  रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में नहीं है। सीजेआई ने कहा कि ये कोई आपराधिक मुकदमे की जांच से जुड़ा मामला नहीं है, जांच से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने से जांच प्रभावित होगी।

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