1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. '...तो कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस', जानें BJP नेता ने उद्धव ठाकरे को क्यों दी यह चेतावनी

'...तो कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस', जानें BJP नेता ने उद्धव ठाकरे को क्यों दी यह चेतावनी

 Reported By: Sachin Chaudhary Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : May 12, 2023 02:04 pm IST,  Updated : May 12, 2023 02:04 pm IST

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।

Maharashtra BJP chief, Uddhav Thackeray, Uddhav Thackeray News- India TV Hindi
महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे। Image Source : INDIA TV

मुंबई: महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ का केस करने की बड़ी चेतावनी दी। बावनकुले ने उद्धव के सचेत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को बार-बार 'अवैध सरकार' बोलना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि अगर वे ऐसे ही बार-बार सरकार को ‘अवैध’ बोलेंगे तो बीजेपी उनके ऊपर ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ का केस कर सकती है।

‘हम अदालत में केस कर सकते हैैं’

बावनकुले ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आए तो न्याय व्यवस्था सही है। कुछ पॉइंट्स उनके पक्ष में आए, वे उनको सही लगते हैं। लेकिन, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बनी सरकार पूरी तरह से संवैधानिक सरकार है, उसके बाद भी अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।’ महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने कहा कि हम उनके बयानों के क्लिप लेकर ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ का केस दाखिल कर सकते हैं।

‘नैतिकता है तो इस्तीफा दे दें शिंदे’
उद्धव ने गुरुवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में नैतिकता है तो दोनों नेताओं को उसी प्रकार इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सत्ता के लिए की जाने वाली गंदी राजनीति को उजागर कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि राज्यपाल की भूमिका की भी आलोचना की गई है।’

जानें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव सरकार गिरने और संबंधित राजनीतिक संकट से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में सर्वसम्मति से कहा कि शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला 'अवैध' था। हालांकि अदालत ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत