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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर, AAP उम्मीदवार ही मेयर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Feb 20, 2024 04:32 pm IST,  Updated : Feb 20, 2024 04:54 pm IST

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, AAP उम्मीदवार ही मेयर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उम्मीदवार को ही चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए।

Chandigarh Mayor Election- India TV Hindi
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश Image Source : FILE

नई दिल्ली:  चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए।  बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी और AAP के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया। इसके अलावा चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग अफसर) को नोटिस भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफसर ने झूठ बोला।

क्या है पूरा मामला?

सुनवाई के दौरान कोर्ट में चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने का निर्देश दिया। इन वोटों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि सभी 8 वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। उन्होंने अपराध किया है और इसके लिए उन पर कार्रवाई हो। 

सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया

दिल्ली में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 'दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा मेयर चुनाव में कैमरे पर कदाचार करती दिखी। यह देश के लिए चिंता का विषय है। जहां न कैमरा होगा, न माइक्रोफोन, वहां पार्टी क्या कर रही होगी? आप उन सभी जगहों पर केंद्र सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बेनकाब कर दिया है। केंद्र सरकार के सर्वोच्च वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीठासीन अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया।'

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