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"सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं?", CJI के प्रोटोकॉल विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Malaika Imam
 Published : May 22, 2025 12:11 pm IST,  Updated : May 22, 2025 12:25 pm IST

सीजेआई के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है।

सीजेआई के प्रोटोकॉल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई- India TV Hindi
सीजेआई के प्रोटोकॉल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई Image Source : FILE PHOTO

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई के हालिया महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर आज तीखी बहस देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की ओर से दायर याचिका में मामले की जांच की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे 'सस्ती लोकप्रियता' हासिल करने की कोशिश बताते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "आप लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं? CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। अधिकारियों से चूक हुई है, अधिकारियों ने खेद जताया है। CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है।"

जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोपहर 2:00 बजे इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माने के साथ याचिका खारिज की जाएगी। 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) का पदभार संभालने के बाद बीआर गवई अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की पहली यात्रा पर गए थे। उनके सम्मान में 18 मई को एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए सीजेआई ने कहा था कि संविधान के प्रत्येक अंग को दूसरे को उचित सम्मान देना चाहिए।

CJI ने कहा था कि महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्य में आ रहा है। अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक या मुंबई के पुलिस आयुक्त को आना जरूरी नहीं लगता है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। प्रोटोकॉल विवाद का मामला तूल पकड़ने पर CJI ने कहा कि इसे जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश न किया जाए।

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