Saturday, April 27, 2024
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दिल्ली-एनसीआर में बहुत जहरीली हुई हवा, GRAP-4 हुआ लागू, जानिए किन कामों पर लगेगी रोक

राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण को देखते हुए 10 नवंबर तक के लिए प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। इस दौरान कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published on: November 05, 2023 20:02 IST
Delhi, Delhi Pollution,  GRAP-4 - India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 हुआ लागू

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। इसके कई बड़े कारण हैं, लेकिन कारणों के बारे में केवल बात से ज्यादा प्रदूषण को रोकने पर काम किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए काम करने का दावा तो कर रही है लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदूषण हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही हैं।

राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार (5 नवंबर) को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) की चौथी स्टेज लागू करने की घोषणा की है। ग्रैप-चार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 450 को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किया जाता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार जा चुका है और यह बेहद गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। 

GRAP - 4 में इन कामों पर लगेगी रोक 

  • दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और और सभी एलएनजी/ सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 
  • ईवी/ सीएनजी/ बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी।
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों के संचालन पर रोक होगी। आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट होगी।
  • राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
  • एनसीआर की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार छठवीं, नौंवी और 11वीं कक्षा की फिजिकल क्लासेज बंद करने पर फैसला ले सकती हैं और ऑनलाइन मोड में क्लासेज चला सकती हैं।
  • एनसीआर राज्य सरकारें/ दिल्ली सरकार सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होने देने पर निर्णय ले सकती हैं।
  • केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है।
  • राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जिनमें कॉलेज/ शैक्षिक संस्थान और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक संस्थाओं को बंद करना शामिल है। साथ ही गाड़ियों को लेकर ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जा सकता है।

50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए Work From Home का आदेश 

वहीं इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सोमवार से दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कंपनियों के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम, भारी माल वाहनों पर भी दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं में अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस VI वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।

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