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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को तो नहीं लेकिन इन्हें मिल गई जमानत, सीबीआई कोर्ट ने दिया आदेश

 Reported By: Abhay Parashar Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Feb 28, 2023 07:53 pm IST,  Updated : Feb 28, 2023 07:55 pm IST

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप पहले निचली सदनों में यचिका दाखिल करिए।

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दिल्ली शराब घोटाला Image Source : FILE

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देशभर में हो हल्ला मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस गिरफ्तारी के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नीचे अपील करने को कहा। वहीं इस मामले में अब एक बाद खबर आ रही है। शराब घोटाले में ही जेल में बंद आरोप समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिया था झटका 

वहीं इससे पहले सीबीआई द्वारा दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किये गए राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाया है। इस याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए?

यह एक अच्छी और स्वस्थ परम्परा नहीं है - सुप्रीम कोर्ट 

चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत के लिए आपके पास और भी कानूनी विकल्प हैं, लेकिन आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है? आपने यहां अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की है। यह एक स्वस्थ और अच्छी परम्परा नहीं है, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर कोई घटना दिल्ली में हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। बेंच ने कहा कि आपके पास दिल्ली हाईकोर्ट का भी विकल्प है। उसे भी आजमाना चाहिए।

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