1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. ED ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा पांचवां समन, 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा

ED ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा पांचवां समन, 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा

 Published : Sep 26, 2023 11:51 pm IST,  Updated : Sep 27, 2023 06:26 am IST

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें आनेवाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ईडी ने उन्हें पांचवां समन भेजा है। हेमंत सोरेन को 4 अक्टूबर को रांची स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने को कहा है।

Hemant Soren, jHARKHAND- India TV Hindi
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड Image Source : PTI

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवीं बार समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने को कहा है। ईडी उनसे जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ करने के साथ ही सीएम और उनके परिजनों की संपत्ति के बारे में उनका बयान दर्ज करना चाहती है।

चार समन पर हाजिर नहीं हुए सोरेन

Related Stories

इसस पहले सोरेन  ईडी की ओर से भेजे गए चार समन के बावजूद कभी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी ने इस मामले में जो पहला समन भेजा था, उसमें उनसे अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज कराने के लिए जोनल कार्यालय में 14 अगस्त उपस्थित होने को कहा गया था। इसके जवाब में उन्होंने ईडी को चिट्ठी इस पर कड़ा प्रतिरोध जताया और कहा था कि वे ईडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को बाध्य होंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी

सोरेन ने इस पत्र में लिखा था कि समन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, जिससे उनके खिलाफ संपत्ति को लेकर जांच की संभावना बनती हो। जहां तक संपत्ति की बात है तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में समय-समय पर दी जाती रही है। सीएम ने यह भी कहा था कि अगर प्रवर्तन निदेशालय को किसी ऐसे कागजात की जरूरत है, जिसका जिक्र पूर्व में नहीं किया गया है तो वह मुहैया कराने को तैयार हैं।

24 सितंबर को भेजा चौथा समन

इसके बाद भी ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था। इस दिन भी सोरेन उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपने मेसेंजर से पत्र भिजवाकर सूचित किया कि उन्होंने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। लेकिन, इसी बीच ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन भेजकर 9 सितंबर और चौथी बार समन भेजकर 24 सितंबर को उपस्थित होने के कहा था।

ईडी के खिलाफ सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, लेकिन 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे चाहें तो इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद 24 सितंबर को सोरेन ने ईडी के अधिकारों को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट दायर की है। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, वह समन को स्थगित रखे। (इनपुट-आईएएनएस)

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत