
गाजियाबाद: सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं। अपर सिविल जज की कोर्ट ने कंप्लेन केस में BNSS की धारा 173(4) के तहत नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला?
दरअसल नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज FIR में वादी और गवाह सौरभ गुप्ता ने गाड़ी का पीछा कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। गाजियाबाद पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
पहले भी हो चुकी हैं कई कार्रवाई
ये पहली बार नहीं है जब एल्विश किसी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हों। वह पहले भी तमाम मामलों में पुलिस और कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में जब पुलिस ने HiBox एप्लीकेशन के जरिए गारंटीड रिटर्न देने के मामले में निवेशकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था, तब भी एल्विश चर्चा में आए थे। दरअसल गिरफ्तार आरोपी, निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कई इनफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से इस ऐप में निवेश करने के लिए ऐड भी करवाता था। इसी के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को भी नोटिस जारी किया था। इनमें यूट्यूबर्स/सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा के नाम शामिल थे।
इससे पहले एल्विश यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की थी। ED ने एल्विश यादव की संपत्ति जब्त की थी। एल्विश यादव पर सांपों की डिलीवरी कराने का भी आरोप लगा था, ये मामला भी मीडिया में खूब उछला था। जिसके बाद एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अधिकारियों का कहना था कि जेल में पहली रात एल्विश को नींद नहीं आई थी और वह करवटें बदलते रहे थे। (इनपुट: जुबैर)