Sunday, April 28, 2024
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लालू को सजा सुनाए जाने के बाद नीतीश का बड़ा बयान, 'केस करने वाले कई लोग उन्हीं के साथ हैं'

रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 21, 2022 15:49 IST
Nitish Kumar- India TV Hindi
Image Source : PTI Nitish Kumar

Highlights

  • सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई
  • डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सुनाई सजा
  • लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी, यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है

पटना: चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अदालत द्वारा पांच साल की सजा सुनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में केस करने वालों में कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। रांची सीबीआई की विशेष अदालत के लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि लालू यादव पर केस करने वालों में कई लोग थे। केस करने वालों में कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। केस करने वालों में कुछ इधर हैं तो कुछ उधर हैं।

उन्होंने कहा कि लालू यादव पर केस करने वालों में एक शख्स और हैं, जिन्होंने हमें उनसे अलग कराया था। इस वक्त वह फिर से उधर ही हैं। वह लौटकर हमारे साथ आए फिर उधर ही चले गए। उन्होंने भी केस किया था। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा, केस करने वाले ज्यादातर लोग उधर ही हैं, उन्हीं लोगों से सवाल पूछिए। केस करने के बाद जांच हुई है। ट्रायल हुआ है उसके बाद सजा हुई है, इसपर हम क्या कह सकते हैं। इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

उन्होंने साफ लहजे में कहा, हमने तो केस किया है नहीं, केस वाले उन्हीं के साथ हैं। उनके पास अधिकार है कि वह आगे के कोर्ट में अपील करेंगे।

रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।

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