Sunday, May 12, 2024
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हरियाणा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने लगाई पाबंदी, 11 जिले रेड जोन घोषित

हरियाणा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए, प्रशासन की तरफ से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 06, 2022 9:05 IST
Coronavirus- India TV Hindi
Image Source : PTI हरियाणा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने लगाई पाबंदी, 11 जिले रेड जोन घोषित

Highlights

  • इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
  • राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति भी होगी।

हरियाणा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन की तरफ से 11 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति।

विशेष तौर पर 11 जिलों - पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

इसके अलावा सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रखने का आदेश दिया दिया गया है। हालांकि, केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग संबंधी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति भी होगी।

किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यही नहीं, इन 11 जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

पंचकूला सहित इन 11 जिलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

आदेश में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, साथ ही भाग लेने कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना होगा।

नए आदेश रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवा जाही पर भी रोक लगाई गई है।

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